Correct Answer:
Option E - अनुच्छेद-110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तथा धन विधेयक के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाते हैं–
किसी कर का लगाना, हटाना, परिवर्तन एवं नियंत्रण करना।
सरकार द्वारा धन उधार लेने को नियंत्रित करना। भारतीय सरकार की वित्तीय उत्तरदायित्वों से संबंधित विधियों का संशोधन।
भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, इस कोष में पैसा जमा करने अथवा निकालने सम्बन्धी प्रावधान।
भारत की संचित निधि से विनियोग।
किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना अथवा खर्च की मात्रा में वृद्धि।
E. अनुच्छेद-110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तथा धन विधेयक के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाते हैं–
किसी कर का लगाना, हटाना, परिवर्तन एवं नियंत्रण करना।
सरकार द्वारा धन उधार लेने को नियंत्रित करना। भारतीय सरकार की वित्तीय उत्तरदायित्वों से संबंधित विधियों का संशोधन।
भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, इस कोष में पैसा जमा करने अथवा निकालने सम्बन्धी प्रावधान।
भारत की संचित निधि से विनियोग।
किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना अथवा खर्च की मात्रा में वृद्धि।