search
Q: What conatitutes the definition of Money Bill under Article 110 in the Indian Constitution? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है?
  • A. The imposition, abolition and alternation in regulation of the tax/ टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावत्र्तन
  • B. The imposition, abolition and alternation in regulation of the tax धन की उधारी का विनियमन करना
  • C. The appropriation of money of the consolidated fund of India भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना
  • D. Declaration of any expenditure be charged on the consolidated fund of India भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना
  • E. None of the above / More than one of the above उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer: Option E - अनुच्छेद-110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तथा धन विधेयक के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाते हैं– किसी कर का लगाना, हटाना, परिवर्तन एवं नियंत्रण करना। सरकार द्वारा धन उधार लेने को नियंत्रित करना। भारतीय सरकार की वित्तीय उत्तरदायित्वों से संबंधित विधियों का संशोधन। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, इस कोष में पैसा जमा करने अथवा निकालने सम्बन्धी प्रावधान। भारत की संचित निधि से विनियोग। किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना अथवा खर्च की मात्रा में वृद्धि।
E. अनुच्छेद-110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तथा धन विधेयक के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाते हैं– किसी कर का लगाना, हटाना, परिवर्तन एवं नियंत्रण करना। सरकार द्वारा धन उधार लेने को नियंत्रित करना। भारतीय सरकार की वित्तीय उत्तरदायित्वों से संबंधित विधियों का संशोधन। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, इस कोष में पैसा जमा करने अथवा निकालने सम्बन्धी प्रावधान। भारत की संचित निधि से विनियोग। किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना अथवा खर्च की मात्रा में वृद्धि।

Explanations:

अनुच्छेद-110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तथा धन विधेयक के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाते हैं– किसी कर का लगाना, हटाना, परिवर्तन एवं नियंत्रण करना। सरकार द्वारा धन उधार लेने को नियंत्रित करना। भारतीय सरकार की वित्तीय उत्तरदायित्वों से संबंधित विधियों का संशोधन। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, इस कोष में पैसा जमा करने अथवा निकालने सम्बन्धी प्रावधान। भारत की संचित निधि से विनियोग। किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना अथवा खर्च की मात्रा में वृद्धि।