Correct Answer:
Option A - भारतीय संविधान के भार्ग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्काषण तथा आयोग की शक्तियों आदि का प्रावधान है। अनुच्छेद 322 में यह प्रावधान है कि संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के खर्च, जिसमें आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों को उनके संबंध में देय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल है, भारत की संचित निधि पर भारित होगा।
A. भारतीय संविधान के भार्ग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्काषण तथा आयोग की शक्तियों आदि का प्रावधान है। अनुच्छेद 322 में यह प्रावधान है कि संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के खर्च, जिसमें आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों को उनके संबंध में देय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल है, भारत की संचित निधि पर भारित होगा।