search
Q: उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के अनुसार कोई व्यक्ति यदि दो या दो से अधिक पदों को धारण करता है तो कितने दिनों के अंदर एक पद के अतिरिक्त शेष पदों से त्यागपत्र देना होगा?
  • A. 60 दिन
  • B. 50 दिन
  • C. 70 दिन
  • D. 90 दिन
Correct Answer: Option A - यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक स्तरों की पंचायत का सदस्य चुना जाता है तो, वह निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा की तारीख से साठ दिन के भीतर या परिणाम की घोषणा जब भिन्न-भिन्न तारीखों पर की गयी हैं तो अंतिम घोषणा के 60 दिन के भीतर एक स्थान को छोड़कर अन्य सभी स्थानों से अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करना होगा।
A. यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक स्तरों की पंचायत का सदस्य चुना जाता है तो, वह निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा की तारीख से साठ दिन के भीतर या परिणाम की घोषणा जब भिन्न-भिन्न तारीखों पर की गयी हैं तो अंतिम घोषणा के 60 दिन के भीतर एक स्थान को छोड़कर अन्य सभी स्थानों से अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करना होगा।

Explanations:

यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक स्तरों की पंचायत का सदस्य चुना जाता है तो, वह निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा की तारीख से साठ दिन के भीतर या परिणाम की घोषणा जब भिन्न-भिन्न तारीखों पर की गयी हैं तो अंतिम घोषणा के 60 दिन के भीतर एक स्थान को छोड़कर अन्य सभी स्थानों से अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करना होगा।