Correct Answer:
Option B - अनुच्छेद- 198 के अनुसार धन विधेयक को सिर्फ विधान सभा में पुर:स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद न ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और न ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। 14 दिनों के पश्चात विधेयक को परिषद से स्वत: ही पारित मान लिया जाएगा।
B. अनुच्छेद- 198 के अनुसार धन विधेयक को सिर्फ विधान सभा में पुर:स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद न ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और न ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। 14 दिनों के पश्चात विधेयक को परिषद से स्वत: ही पारित मान लिया जाएगा।