Explanations:
भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा को संविधान के अनुच्छेद-84 के अंतर्गत भंग कर सकता है। अनुच्छेद-85 के अनुसार, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय पर अधिवेशन के लिए आहूत करेगा और समय समय पर किसी भी सदन का सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन कर सकेगा। लोकसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।