Correct Answer:
Option A - भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19(1) (a) के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुँच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। यह इंटरनेट की पहुँच को मौलिक अधिकार का रुप देने एवं डिजिटल असमानता को कम करने की दिशा में एक महत्वूपर्ण कदम हैं। विदित हो कि इस संदर्भ में मार्च, 2017 में ही केरल राज्य ने हर नागरिक के लिए भोजन, पानी और शिक्षा की तरह इंटरनेट को भी मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रख दिया था।
A. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19(1) (a) के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुँच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। यह इंटरनेट की पहुँच को मौलिक अधिकार का रुप देने एवं डिजिटल असमानता को कम करने की दिशा में एक महत्वूपर्ण कदम हैं। विदित हो कि इस संदर्भ में मार्च, 2017 में ही केरल राज्य ने हर नागरिक के लिए भोजन, पानी और शिक्षा की तरह इंटरनेट को भी मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रख दिया था।