Explanations:
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) 2010 को लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार को अंग्रेजी में RTE act 2009 (Right to Education Act, 2009) कहा जाता है जिसका सामान्य अर्थ सभी जातियों के बालक तथा बालिकाओं को जो 6 से 14 वर्ष के हो उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में बहुमत से पारित कर दिया गया था तथा यह अप्रैल 2010 से पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया था।