Correct Answer:
Option A - उपराष्ट्रपति की पदावधि से सम्बंधित प्रावधान अनुच्छेद 67 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है जिसे राज्य सभा के तत्कालीन तथा समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है। इसमें लोकसभा की सहमति आवश्यक है।
A. उपराष्ट्रपति की पदावधि से सम्बंधित प्रावधान अनुच्छेद 67 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है जिसे राज्य सभा के तत्कालीन तथा समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है। इसमें लोकसभा की सहमति आवश्यक है।