Correct Answer:
Option A - भारतीय संविधान के अनुच्छेद-3 में संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति अन्तर्निहित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर, दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है।
A. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-3 में संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति अन्तर्निहित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर, दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है।