Correct Answer:
Option B - ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार’ का उल्लेख संविधान के भाग -3 के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद -21 मेें किया गया है। अनुच्छेद-21 के तहत प्राप्त स्वतन्त्रता को आपात काल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। अन्य मौलिक अधिकार अग्रलिखित हैं–
(i) समानता का अधिकार → अनु. 14– 18
(ii) स्वतंत्रता का अधिकार → अनु. 19– 22
(iii) शोषण के विरूद्ध अधिकार → अनु. 23 – 24
(iv) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार → अनु. 25 – 28
(v) संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार → अनु. 29 – 30
(vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार → अनु. 32
B. ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार’ का उल्लेख संविधान के भाग -3 के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद -21 मेें किया गया है। अनुच्छेद-21 के तहत प्राप्त स्वतन्त्रता को आपात काल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। अन्य मौलिक अधिकार अग्रलिखित हैं–
(i) समानता का अधिकार → अनु. 14– 18
(ii) स्वतंत्रता का अधिकार → अनु. 19– 22
(iii) शोषण के विरूद्ध अधिकार → अनु. 23 – 24
(iv) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार → अनु. 25 – 28
(v) संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार → अनु. 29 – 30
(vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार → अनु. 32