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Q: The Chairman and members of the U.P.S.C. hold office for a term of यू.पी.एस.सी. के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है –
  • A. Three years/तीन वर्ष
  • B. Four years / चार वर्ष
  • C. Five years / पाँच वर्ष
  • D. Six years / छ: वर्ष
Correct Answer: Option D - अनुच्छेद 316 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक तथा राज्य लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष तक पद धारण करते है। किन्तु संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग का सदस्य राष्ट्रपति को व राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य राज्यपाल को कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। उल्लेखनीय है कि किसी लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है।
D. अनुच्छेद 316 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक तथा राज्य लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष तक पद धारण करते है। किन्तु संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग का सदस्य राष्ट्रपति को व राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य राज्यपाल को कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। उल्लेखनीय है कि किसी लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है।

Explanations:

अनुच्छेद 316 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक तथा राज्य लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष तक पद धारण करते है। किन्तु संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग का सदस्य राष्ट्रपति को व राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य राज्यपाल को कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। उल्लेखनीय है कि किसी लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है।