Correct Answer:
Option C - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) के अनुसार कोई भी व्यक्ति साँप को पकड़ व रख नहीं सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम अनुसूची I, II, III और IV में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के शिकार को प्रतिबंधित करता है, और इसके साथ-साथ यह अधिनियम किसी भी वन भूमि या किसी संरक्षित क्षेत्र से किसी निर्दिष्ट पौधें उखाड़ने, क्षति पहुँचाने, संग्रहण, कब्जे या बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है।
C. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) के अनुसार कोई भी व्यक्ति साँप को पकड़ व रख नहीं सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम अनुसूची I, II, III और IV में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के शिकार को प्रतिबंधित करता है, और इसके साथ-साथ यह अधिनियम किसी भी वन भूमि या किसी संरक्षित क्षेत्र से किसी निर्दिष्ट पौधें उखाड़ने, क्षति पहुँचाने, संग्रहण, कब्जे या बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है।