Correct Answer:
Option A - जब सदन में कोई स्थान प्रतिनिधियों की मृत्यु, त्यागपत्र या निरर्हता के कारण रिक्त हो जाए तो 6 माह से पूर्व उसका निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है तथा ऐसे निर्वाचन को उपचुनाव (By election) कहा जाता है।
A. जब सदन में कोई स्थान प्रतिनिधियों की मृत्यु, त्यागपत्र या निरर्हता के कारण रिक्त हो जाए तो 6 माह से पूर्व उसका निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है तथा ऐसे निर्वाचन को उपचुनाव (By election) कहा जाता है।