Explanations:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317(3) में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को निम्नलिखित आधारों पर हटा सकता है- (i) दिवालिया घोषित किया गया हो। (ii) अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न होना है। (iii) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है।