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Q: सीआरपीसी की धारा ______ के तहत मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है।
  • A. 190
  • B. 200
  • C. 170
  • D. 180
Correct Answer: Option B - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200 के तहत मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है। धारा 190 - मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते है। धारा 170 - जब मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिले तब मजिस्ट्रेट को मामला भेजना।
B. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200 के तहत मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है। धारा 190 - मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते है। धारा 170 - जब मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिले तब मजिस्ट्रेट को मामला भेजना।

Explanations:

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200 के तहत मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है। धारा 190 - मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते है। धारा 170 - जब मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिले तब मजिस्ट्रेट को मामला भेजना।