Explanations:
संसद के सदनों को बुलाने (आहूत) की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अलावा संसद के सत्र का सत्रावसान करने, लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार तथा दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।