Explanations:
राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद-110 में है। किसी भी विधेयक पर विवाद होने पर कि वह धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय अंतिम रूप से लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। अनु़ 113 (3)।