Explanations:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109(2) में प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्य सभा को उसकी सिफारिस के लिए प्रेषित किया जाएगा और राज्य सभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोक सभा को लौटा देगा। यदि विधेयक वापस नहीं लौटाता है तो धन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। अत: राज्य सभा अधिकतम 14 दिन की अवधि तक धन विधेयक को रोक सकता है।