Correct Answer:
Option A - राज्य वित्त आयोग का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल द्वारा निर्धारित कार्यावधि तक नियुक्त किया जाता है। किन्तु वह पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा। प्रावधान यह भी है कि वह अपनी कार्यावधि पूर्ण होने से पहले अपने पद का त्यागपत्र दे सकता है। वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है।
A. राज्य वित्त आयोग का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल द्वारा निर्धारित कार्यावधि तक नियुक्त किया जाता है। किन्तु वह पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा। प्रावधान यह भी है कि वह अपनी कार्यावधि पूर्ण होने से पहले अपने पद का त्यागपत्र दे सकता है। वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है।