Correct Answer:
Option C - पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 35 के तहत कांस्टेबल रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की जाँच केवल मजिस्ट्रेट के अधिकार का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
C. पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 35 के तहत कांस्टेबल रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की जाँच केवल मजिस्ट्रेट के अधिकार का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाएगा।