Correct Answer:
Option B - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14(3) में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिनमें सूचना आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। वे परिस्थितियाँ निम्न हैं-
1. यदि वे दिवालिया हो गये हो।
2. यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के संबंध में दोषी करार दिया गया हो।
3. यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों।
4. यदि वे शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हों।
B. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14(3) में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिनमें सूचना आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। वे परिस्थितियाँ निम्न हैं-
1. यदि वे दिवालिया हो गये हो।
2. यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के संबंध में दोषी करार दिया गया हो।
3. यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों।
4. यदि वे शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हों।