Correct Answer:
Option D - संविधान के अनुच्छेद-3 के अन्तर्गत संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का गठन कर सकती है, राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। स्पष्ट है कि राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर अथवा क्षेत्र घटाकर एवं किसी संघ राज्य क्षेत्र को किसी राज्य में शामिल कर नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। जबकि राज्यों के नाम में परिवर्तन करना नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।
D. संविधान के अनुच्छेद-3 के अन्तर्गत संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का गठन कर सकती है, राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। स्पष्ट है कि राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर अथवा क्षेत्र घटाकर एवं किसी संघ राज्य क्षेत्र को किसी राज्य में शामिल कर नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। जबकि राज्यों के नाम में परिवर्तन करना नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।