Correct Answer:
Option C - संविधान के अनुच्छेद 243घ(6) के तहत राज्य विधानमंडल पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए विधि बना सकती है। यह विधानमंडल की विवेकाधीन शक्ति है राज्य विधानमंडल की बाध्यता नहीं है।
C. संविधान के अनुच्छेद 243घ(6) के तहत राज्य विधानमंडल पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए विधि बना सकती है। यह विधानमंडल की विवेकाधीन शक्ति है राज्य विधानमंडल की बाध्यता नहीं है।