Correct Answer:
Option C - प्रत्येक नागरिकों को रोजगार एवं राज्य के अन्तर्गत नियुक्ति मेंं समान अवसर की समानता प्राप्त है (अनुच्छेद 16 में)। अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि राज्य के अन्तर्गत सेवाओं में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म मूलवंश जाति, लिंग, जन्म स्थान उद्भव एवं निवास स्थान या इनमें से किसी भी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।
C. प्रत्येक नागरिकों को रोजगार एवं राज्य के अन्तर्गत नियुक्ति मेंं समान अवसर की समानता प्राप्त है (अनुच्छेद 16 में)। अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि राज्य के अन्तर्गत सेवाओं में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म मूलवंश जाति, लिंग, जन्म स्थान उद्भव एवं निवास स्थान या इनमें से किसी भी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।