Correct Answer:
Option D - समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद-39(क), नागरिकों के लिए समान कानूनी संहिता अनु. 44 तथा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण (अनुच्छेद 50) का वर्णन भारतीय संविधान के अन्तर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 36 से 51 तक) में है। जबकि राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव के निषेध का वर्णन मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35) के तहत अनुच्छेद 16 में किया गया है।
D. समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद-39(क), नागरिकों के लिए समान कानूनी संहिता अनु. 44 तथा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण (अनुच्छेद 50) का वर्णन भारतीय संविधान के अन्तर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 36 से 51 तक) में है। जबकि राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव के निषेध का वर्णन मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35) के तहत अनुच्छेद 16 में किया गया है।