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Q: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत, ‘‘हल्के मोटर वाहन’’ शब्द का अर्थ है एक परिवहन वाहन या सर्वोपयोगी बस, जिसमें से किसी एक का सकल वाहन वजन, या मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड-रोलर, जिनमें से किसी का भी उतारा हुआ भार,.............।
  • A. 5500 किलोग्राम से अधिक नहीं है
  • B. 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है
  • C. 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं है
  • D. 5000 किलोग्राम से अधिक नहीं है
Correct Answer: Option B - मोटर वाहन अधनियम 1988 की धारा 2(21) के अनुसार, ‘‘हल्के मोटर वाहन’’ शब्द का अर्थ है एक परिवहन वाहन या सर्वोपयोगी बस, जिसमें से किसी एक का सकल वाहन वजन, या मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड-रोलर, जिसमें से किसी का भी उतारा हुआ भार 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है।
B. मोटर वाहन अधनियम 1988 की धारा 2(21) के अनुसार, ‘‘हल्के मोटर वाहन’’ शब्द का अर्थ है एक परिवहन वाहन या सर्वोपयोगी बस, जिसमें से किसी एक का सकल वाहन वजन, या मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड-रोलर, जिसमें से किसी का भी उतारा हुआ भार 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है।

Explanations:

मोटर वाहन अधनियम 1988 की धारा 2(21) के अनुसार, ‘‘हल्के मोटर वाहन’’ शब्द का अर्थ है एक परिवहन वाहन या सर्वोपयोगी बस, जिसमें से किसी एक का सकल वाहन वजन, या मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड-रोलर, जिसमें से किसी का भी उतारा हुआ भार 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है।