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Q: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु अर्हता में क्या शामिल नहीं है?
  • A. आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो
  • B. कम से कम इंटरमीडिएट, आई.टी.आई., पालीटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीण हो।
  • C. 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा के अंतर्गत हो
  • D. इकाई प्रोपराइटरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो
Correct Answer: Option C - मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आयु सीमा 18 से 50 वर्ष है न कि 18 से 35 वर्ष। प्रश्नगत अन्य विकल्प सही हैं।
C. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आयु सीमा 18 से 50 वर्ष है न कि 18 से 35 वर्ष। प्रश्नगत अन्य विकल्प सही हैं।

Explanations:

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आयु सीमा 18 से 50 वर्ष है न कि 18 से 35 वर्ष। प्रश्नगत अन्य विकल्प सही हैं।