Correct Answer:
Option B - भवन रेखा (Building Line)–सड़कों व रेलमार्गों के भविष्य में विस्तार के लिए तथा लोगों के सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की आदत को देखते हुए, रोड-एक्ट के अनुसार, सरकारी सीमा से सटाकर कोई भी पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। सभी पक्के निर्माण सरकारी सीमा रेखा से कुछ हटकर ही अनुज्ञेय होते हैं। अत: जिस रेखा तक निजी लोगों द्वारा पक्के निर्माण किए जा सकते हैं, उसे भवन रेखा कहते हैं। यह सड़क सीमा से 3 मी. से 5मी. दूरी पर रहनी चाहिए। महानगरों में भवन रेखा से सटे भवनों की अधिकतम ऊँचाई पर भी नियंत्रण रखा जाता है।
B. भवन रेखा (Building Line)–सड़कों व रेलमार्गों के भविष्य में विस्तार के लिए तथा लोगों के सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की आदत को देखते हुए, रोड-एक्ट के अनुसार, सरकारी सीमा से सटाकर कोई भी पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। सभी पक्के निर्माण सरकारी सीमा रेखा से कुछ हटकर ही अनुज्ञेय होते हैं। अत: जिस रेखा तक निजी लोगों द्वारा पक्के निर्माण किए जा सकते हैं, उसे भवन रेखा कहते हैं। यह सड़क सीमा से 3 मी. से 5मी. दूरी पर रहनी चाहिए। महानगरों में भवन रेखा से सटे भवनों की अधिकतम ऊँचाई पर भी नियंत्रण रखा जाता है।