Correct Answer:
Option C - सूचना का अधिकार अधनियम 2005 की धारा 12(2) के अनुसार, केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-
(1) मुख्य सूचना आयुक्त और
(2) 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं।
C. सूचना का अधिकार अधनियम 2005 की धारा 12(2) के अनुसार, केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-
(1) मुख्य सूचना आयुक्त और
(2) 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं।