Explanations:
भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। मौलिक कर्तव्यों का अध्याय मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42 वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में शामिल किया गया। प्रारम्भ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। ग्यारहवाँ मौलिक कर्तव्य 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा जोड़ा गया था।