Correct Answer:
Option C - अनुच्छेद 155 के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 के अनुसार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल मे निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा।
C. अनुच्छेद 155 के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 के अनुसार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल मे निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा।