Correct Answer:
Option A - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के पद और कार्य का उल्लेख किया गया है।
संविधान के अनुच्छेद 165(3) यह उपबन्ध करता है कि राज्य का महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल निर्धारित करें।
अनु. 165(2) में महाधिवक्ता के कार्यों का वर्णन है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि सम्बन्धी सलाह दे।
A. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के पद और कार्य का उल्लेख किया गया है।
संविधान के अनुच्छेद 165(3) यह उपबन्ध करता है कि राज्य का महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल निर्धारित करें।
अनु. 165(2) में महाधिवक्ता के कार्यों का वर्णन है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि सम्बन्धी सलाह दे।