Correct Answer:
Option B - लोक सेवक का सामान्य अर्थ होता है,‘‘कोई सरकारी अधिकारी’’। ऐसा अधिकारी जिसे किसी सरकारी कामकाज के लिए नियुक्त किया जाता हैं। लोक सेवक को सांसद बनने की अनुमति नहीं है, जबकि वह किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति, मंत्रिमंडल सचिव और केन्द्रीय मंत्री का निजी सचिव बन सकता है।
B. लोक सेवक का सामान्य अर्थ होता है,‘‘कोई सरकारी अधिकारी’’। ऐसा अधिकारी जिसे किसी सरकारी कामकाज के लिए नियुक्त किया जाता हैं। लोक सेवक को सांसद बनने की अनुमति नहीं है, जबकि वह किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति, मंत्रिमंडल सचिव और केन्द्रीय मंत्री का निजी सचिव बन सकता है।