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Q: कोई व्यक्ति तब तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वह..............न हो या रहा हो।
  • A. एक पुलिस आयुक्त
  • B. एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
  • C. एक सत्र न्यायाधीश
  • D. एक मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट
Correct Answer: Option C - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3(2) के अनुसार, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है।
C. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3(2) के अनुसार, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है।

Explanations:

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3(2) के अनुसार, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है।