Correct Answer:
Option A - ITR-4 फर्म व्यक्तियों, हिन्दु अविभाजित परिवार (HUF) और फर्मों (सीमित दायित्व साझेदारी के अलावा) के लिए हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और व्यवसाय और पेशे से हुई आय है, जिसकी गणना धारा 44AD, 44ADA, 44AE के तहत की जाती है।
A. ITR-4 फर्म व्यक्तियों, हिन्दु अविभाजित परिवार (HUF) और फर्मों (सीमित दायित्व साझेदारी के अलावा) के लिए हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और व्यवसाय और पेशे से हुई आय है, जिसकी गणना धारा 44AD, 44ADA, 44AE के तहत की जाती है।