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Q: In January 2022, which government delegated power to the District Collector to grant permission for the conversion of agricultural land for non- agricultural purposes up to 12 and a half standard acre against a fee of 5per cent of the market value of the land notified under the Stamps Act'? जनवरी 2022 में, किस सरकार ने ‘मुद्रांक अधिनियम के तहत अधिसूचित भूमि के बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत शुल्क के बदले साढ़े 12 मानक एकड़’ तक की कृषि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए रूपांतरण की अनुमति देने के लिए जिला कलेक्टर को शक्ति प्रत्यायोजित की?
  • A. Jammu and Kashmir/जम्मू और कश्मीर
  • B. Goa/गोवा
  • C. Sikkim/सिक्किम
  • D. Uttarakhand/उत्तराखंड
Correct Answer: Option A - अक्टूबर 2020 में, गृह मंत्रालय ने एक आदेश के माध्यम से भूमि के स्वामित्व बिक्री और खरीद को नियंत्रित करने वाले चार कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन पेश किए, जिसमें जम्मू-कश्मीर का भूमि राजस्व अधिनियम 1996 भी शामिल था। जम्मू कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम 1996 के तहत जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का उपयोग किसी भी गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा हालांकि, भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 113ए की उपधारा 2 में कहा गया है कि एक मालिक या कब्जाधारी जो अपनी कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोगों के लिए रखना चाहता है जैसा कि क्षेत्रीय योजना, विकास योजना या मास्टर प्लान में प्रदान किया जा सकता है, ऐसा परिवर्तन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित रूपांतरण शुल्क के भुगतान के बाद करेगें।
A. अक्टूबर 2020 में, गृह मंत्रालय ने एक आदेश के माध्यम से भूमि के स्वामित्व बिक्री और खरीद को नियंत्रित करने वाले चार कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन पेश किए, जिसमें जम्मू-कश्मीर का भूमि राजस्व अधिनियम 1996 भी शामिल था। जम्मू कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम 1996 के तहत जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का उपयोग किसी भी गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा हालांकि, भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 113ए की उपधारा 2 में कहा गया है कि एक मालिक या कब्जाधारी जो अपनी कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोगों के लिए रखना चाहता है जैसा कि क्षेत्रीय योजना, विकास योजना या मास्टर प्लान में प्रदान किया जा सकता है, ऐसा परिवर्तन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित रूपांतरण शुल्क के भुगतान के बाद करेगें।

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अक्टूबर 2020 में, गृह मंत्रालय ने एक आदेश के माध्यम से भूमि के स्वामित्व बिक्री और खरीद को नियंत्रित करने वाले चार कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन पेश किए, जिसमें जम्मू-कश्मीर का भूमि राजस्व अधिनियम 1996 भी शामिल था। जम्मू कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम 1996 के तहत जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का उपयोग किसी भी गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा हालांकि, भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 113ए की उपधारा 2 में कहा गया है कि एक मालिक या कब्जाधारी जो अपनी कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोगों के लिए रखना चाहता है जैसा कि क्षेत्रीय योजना, विकास योजना या मास्टर प्लान में प्रदान किया जा सकता है, ऐसा परिवर्तन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित रूपांतरण शुल्क के भुगतान के बाद करेगें।