Correct Answer:
Option B - भारतीय संविधान के भाग-३ में अनुच्छेद-12 से 35 में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये छ: प्रकार के हैं।
(i) समानता का अधिकार – अनुच्छेद-14 से 18
(ii) स्वतंत्रता का अधिकार-अनुच्छेद-19 से 22
(iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार – अनुच्छेद-23 से 24
(vi) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद-25 से 28
(v) संस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार – अनुच्छेद-29 से 30
(vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार – अनुच्छेद-32
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था।
B. भारतीय संविधान के भाग-३ में अनुच्छेद-12 से 35 में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये छ: प्रकार के हैं।
(i) समानता का अधिकार – अनुच्छेद-14 से 18
(ii) स्वतंत्रता का अधिकार-अनुच्छेद-19 से 22
(iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार – अनुच्छेद-23 से 24
(vi) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद-25 से 28
(v) संस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार – अनुच्छेद-29 से 30
(vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार – अनुच्छेद-32
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था।