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Q: How many Fundamental Rights are provided by the Constitution of India ? भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं?
  • A. 5
  • B. 6
  • C. 7
  • D. 8
Correct Answer: Option B - भारतीय संविधान के भाग-३ में अनुच्छेद-12 से 35 में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये छ: प्रकार के हैं। (i) समानता का अधिकार – अनुच्छेद-14 से 18 (ii) स्वतंत्रता का अधिकार-अनुच्छेद-19 से 22 (iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार – अनुच्छेद-23 से 24 (vi) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद-25 से 28 (v) संस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार – अनुच्छेद-29 से 30 (vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार – अनुच्छेद-32 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था।
B. भारतीय संविधान के भाग-३ में अनुच्छेद-12 से 35 में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये छ: प्रकार के हैं। (i) समानता का अधिकार – अनुच्छेद-14 से 18 (ii) स्वतंत्रता का अधिकार-अनुच्छेद-19 से 22 (iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार – अनुच्छेद-23 से 24 (vi) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद-25 से 28 (v) संस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार – अनुच्छेद-29 से 30 (vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार – अनुच्छेद-32 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था।

Explanations:

भारतीय संविधान के भाग-३ में अनुच्छेद-12 से 35 में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये छ: प्रकार के हैं। (i) समानता का अधिकार – अनुच्छेद-14 से 18 (ii) स्वतंत्रता का अधिकार-अनुच्छेद-19 से 22 (iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार – अनुच्छेद-23 से 24 (vi) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद-25 से 28 (v) संस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार – अनुच्छेद-29 से 30 (vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार – अनुच्छेद-32 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था।