Correct Answer:
Option D - बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार, ग्राम सभा एक या अधिक निगरानी समितियों का निर्माण कर सकती है, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को निगरानी समिति का सदस्य बनाया जायेगा जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत द्वारा किये गये या किये जा रहे कार्यों, स्कीमों और अन्य कार्यकलापों की देख-रेख के लिए, निगरनी समितियों के गठन का अधिकार है।
D. बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार, ग्राम सभा एक या अधिक निगरानी समितियों का निर्माण कर सकती है, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को निगरानी समिति का सदस्य बनाया जायेगा जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत द्वारा किये गये या किये जा रहे कार्यों, स्कीमों और अन्य कार्यकलापों की देख-रेख के लिए, निगरनी समितियों के गठन का अधिकार है।