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Q: For election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filed by लोक सभा के निर्वाचन के लिए नामांकन–पत्र
  • A. anyone residing in India./भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति का दाखिल किया जा सकता है।
  • B. a resident of the constituency from which the election is to be contested./जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है, वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है।
  • C. any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency./भारत के किसी नागरिक द्वारा, जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता–सूची में है, दाखिल किया जा सकता है।
  • D. any citizen of India../भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है।
Correct Answer: Option C - लोक सभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, दाखिल किया जा सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को वर्ष 2003 में संशोधित कर ऐसी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।
C. लोक सभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, दाखिल किया जा सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को वर्ष 2003 में संशोधित कर ऐसी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।

Explanations:

लोक सभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, दाखिल किया जा सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को वर्ष 2003 में संशोधित कर ऐसी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।