Explanations:
आयकर अधिनियम 1961 में व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। व्यक्ति के अन्तर्गत निम्न शामिल हैं- (1) व्यक्ति (Individual) (2) साझेदारी फर्म (Partnership Firm's) (3) हिन्दू अविभाजित परिवार HUF (Hindu undivided Family) (4) व्यक्तियों का संघ AOP (Association of person) (5) व्यक्ति का संघ BOI (Body of Individual) अत: प्रत्येक निर्धारिती एक व्यक्ति होता है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक नही है कि निर्धारिती भी हो।