Correct Answer:
Option D - E. TDS आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 के अंतर्गत भरा जाता है। E-TDS रिटर्न के लिए सम्बंधी फार्म संख्या 24, 26, तथा 27 है।
D. E. TDS आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 के अंतर्गत भरा जाता है। E-TDS रिटर्न के लिए सम्बंधी फार्म संख्या 24, 26, तथा 27 है।