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Q: Deduction under section 80C to 80U cannot exceed:/धारा 80C से 80U के अंतर्गत कटौती से अधिक नहीं किया जा सकता है:
  • A. Gross total income/कुल सकल आय
  • B. Total income/कुल आय
  • C. Income from business or profession व्यवसाय या पेशे से प्राप्त आय
  • D. Income from house property गृह संपत्ति से प्राप्त आय
Correct Answer: Option A - Gross total income- आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार यदि किसी करदाता की सकल आय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाली कटौती के बराबर है तो पूरी की पूरी कटौती करदाता को प्राप्त हो जायेगी। आयकर अधिनियम 1961 में वर्णित है कि कोई भी करदाता सकल आय से ज्यादा कटौती प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि करदाता की सकल आय नकारात्मक है तो उसे 80C से 80U तक की कटौती नहीं प्राप्त होगी।
A. Gross total income- आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार यदि किसी करदाता की सकल आय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाली कटौती के बराबर है तो पूरी की पूरी कटौती करदाता को प्राप्त हो जायेगी। आयकर अधिनियम 1961 में वर्णित है कि कोई भी करदाता सकल आय से ज्यादा कटौती प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि करदाता की सकल आय नकारात्मक है तो उसे 80C से 80U तक की कटौती नहीं प्राप्त होगी।

Explanations:

Gross total income- आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार यदि किसी करदाता की सकल आय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाली कटौती के बराबर है तो पूरी की पूरी कटौती करदाता को प्राप्त हो जायेगी। आयकर अधिनियम 1961 में वर्णित है कि कोई भी करदाता सकल आय से ज्यादा कटौती प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि करदाता की सकल आय नकारात्मक है तो उसे 80C से 80U तक की कटौती नहीं प्राप्त होगी।