Correct Answer:
Option A - भारतीय संविधान के अनुच्छेद-153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
• यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1953 द्वारा किया गया है।
राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद-161 के तहत क्षमादान और दंडविराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है।
A. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
• यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1953 द्वारा किया गया है।
राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद-161 के तहत क्षमादान और दंडविराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है।