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Q: भारतीय संविधान राष्ट्रपति को तीन प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है?
  • A. अनुच्छेद 352- राष्ट्रीय आपातकाल
  • B. अनुच्छेद 360- वित्तीय आपातकाल काल
  • C. अनुच्छेद 356- राज्य में आपातकाल (राष्ट्रपति शासन)
  • D. अनुच्छेद 358- सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात
Correct Answer: Option D - भारतीय संविधान राष्ट्रपति को तीन प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है– अनुच्छेद 352- (राष्ट्रीय आपातकाल)- युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह आदि जिसमें सुरक्षा, शान्ति, अस्थिरता और राष्ट्र की प्रशासनिक विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 356- (राज्य में आपातकाल/राष्ट्रपति शासन)- जब किसी राज्य/प्रांत में प्रशासनिक विफलता व राजनीतिक अस्थिरता व अल्पमत की समस्या/स्थिति पैदा होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को समस्त विधायी एवं कार्यपालिका का दायित्व दे सकता है। अनुच्छेद 360– वित्तीय आपात
D. भारतीय संविधान राष्ट्रपति को तीन प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है– अनुच्छेद 352- (राष्ट्रीय आपातकाल)- युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह आदि जिसमें सुरक्षा, शान्ति, अस्थिरता और राष्ट्र की प्रशासनिक विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 356- (राज्य में आपातकाल/राष्ट्रपति शासन)- जब किसी राज्य/प्रांत में प्रशासनिक विफलता व राजनीतिक अस्थिरता व अल्पमत की समस्या/स्थिति पैदा होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को समस्त विधायी एवं कार्यपालिका का दायित्व दे सकता है। अनुच्छेद 360– वित्तीय आपात

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भारतीय संविधान राष्ट्रपति को तीन प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है– अनुच्छेद 352- (राष्ट्रीय आपातकाल)- युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह आदि जिसमें सुरक्षा, शान्ति, अस्थिरता और राष्ट्र की प्रशासनिक विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 356- (राज्य में आपातकाल/राष्ट्रपति शासन)- जब किसी राज्य/प्रांत में प्रशासनिक विफलता व राजनीतिक अस्थिरता व अल्पमत की समस्या/स्थिति पैदा होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को समस्त विधायी एवं कार्यपालिका का दायित्व दे सकता है। अनुच्छेद 360– वित्तीय आपात