Correct Answer:
Option B - मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक (सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक) व नैतिक (आध्यात्मिक/धार्मिक) विकास हेतु आवश्यक हैं। यह भौतिक व नैतिक विकास की दशाओं के साथ-साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद-17 में अस्पृश्यता के निषेध की बात की गई है। संविधान के भाग-III में अनुच्छेद 12-35 तक इनका उल्लेख है।
B. मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक (सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक) व नैतिक (आध्यात्मिक/धार्मिक) विकास हेतु आवश्यक हैं। यह भौतिक व नैतिक विकास की दशाओं के साथ-साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद-17 में अस्पृश्यता के निषेध की बात की गई है। संविधान के भाग-III में अनुच्छेद 12-35 तक इनका उल्लेख है।