Correct Answer:
Option D - भारतीय संविधान का अनुच्छेद-58 भारत के राष्ट्रपति पद की पात्रता मानदंड को अनुरूपित करता है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह निम्न पात्रता शर्तों को पूरा न करें -
१. वह भारत का नागरिक हो।
२. 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
३. लोक सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो।
D. भारतीय संविधान का अनुच्छेद-58 भारत के राष्ट्रपति पद की पात्रता मानदंड को अनुरूपित करता है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह निम्न पात्रता शर्तों को पूरा न करें -
१. वह भारत का नागरिक हो।
२. 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
३. लोक सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो।