Correct Answer:
Option C - भारतीय संविधान के अनुच्छेद-110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गयी है।
उल्लेखनीय है कि किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि वह धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
C. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गयी है।
उल्लेखनीय है कि किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि वह धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है।