Correct Answer:
Option B - अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गये किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम व परिहार लघुकरण की-
(क) उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है।
(ख) उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश मृत्यु दण्डादेश है। शक्ति होगी।
B. अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गये किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम व परिहार लघुकरण की-
(क) उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है।
(ख) उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश मृत्यु दण्डादेश है। शक्ति होगी।