Explanations:
भारतीय संविधान के अनु़ 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता।