Correct Answer:
Option D - अनुच्छेद-20 (अपराधों के लिए दोष-सिद्धि के संबंध में संरक्षण) इसके तहत तीन प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है-1. किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। 2. अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। 3. किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरूद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।
D. अनुच्छेद-20 (अपराधों के लिए दोष-सिद्धि के संबंध में संरक्षण) इसके तहत तीन प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है-1. किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। 2. अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। 3. किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरूद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।